Prayagraj News : सांसद अफजाल अंसारी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार के भाई तथा गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ गाजीपुर जिला कोर्ट में जारी गैंगस्टर केस की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
सांसद अफजाल ने गाजीपुर के स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट की ओर से चार अगस्त 2022 को खारिज उन्मोचन अर्जी तथा 23 सितंबर 2022 को उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के आदेश को याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए निर्णय दिया कि यदि कोई आरोपी गैंग चार्ट के किसी केस से बरी भी हो जाता है तो भी उसे गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत दंडित किया जा सकता है।
यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने सांसद अफजाल अंसारी की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दाखिल अर्जी को खारिज करते हुए दिया है। याची की ओर से बहस कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप गुप्ता का कहना था कि याची के खिलाफ वर्ष 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में दर्ज प्राथमिकी को लेकर वर्ष 2007 में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।